Rashtriya Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh 2020 Application Status, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति, लिस्ट in Hindi Download, Check UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Status Online कैसे देखे, सम्बंधित पूरी जानकारी यहाँ पढ़े|

Rastriya Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh – दोस्तो, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा एक खास योजना का संचालन किया जा रहा है। गरीब परिवारों के लिए संचालित इस योजना के तहत उस स्थिति में संबंधित परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, जब उसके घर के मुखिया या फिर पैसे कमाने वाले शख्स की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए।
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Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana 2020
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सहायता राशि संबंधित परिवार के जीवन यापन में सहायक सिद्ध होती है, जिसका लाभ अब तक हजारों परिवारों को मिल चुका है। इस योजना का संचालन प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो गरीब वर्ग के उत्थान में काफी सहायक सिद्ध हो रही है।
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UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2020 Benefits
जैसा कि हमने पहले बताया, कि इस योजना के तहत किसी परिवार का भरण पोषण करने शख्स की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिससे उसकी आजीविका पर कोई प्रभाव न पड़ें, और उसे निश्चित समय के लिए सहारा मिल जाए। सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह दिया जाता है, बशर्ते वह आय से जुड़े मापदंडों को पूरा करने वाले हो। सरकार द्वारा यह निर्धारित किया है, कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के 45 दिन के भीतर ही उसके परिवार तक आर्थिक सहायता पहुंच जाए।
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Rastriya Parivarik Labh Yojana 2020 Eligibility
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं।
- सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद ही इस राशि का दावा किया जा सकता है।
- लाभ सिर्फ उसी परिवार को मिलेगा, जिसके मुखिया की मृत्यु 18 से 60 साल के बीच की उम्र में हुई हो।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,450 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Required Documents
- आवेदक का फोटो और पहचान पत्र (जिसमें आयु की भी जानकारी हो)
- आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं उसका आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक के बैंक खाते की पूरी जानकारी
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
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Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana 2020 Application Form PDF
राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप को फोलो करना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं।
- सबसे पहले आपको इस योजना से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यह वेबसाइट है- http://nfbs.upsdc.gov.in/
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘नया पंजीकरण’ का एक विकल्प नजर आएगा।

- इस विकल्प के चयन के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा।

- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी होगी, जैसे आपकी जनपद, अपना विवरण, बैंक खाता जानकारी और मृतक का विवरण आदि।
- इस जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, इस तरह आपके आवेदन की प्रक्रिया आसानी के साथ पूरी हो जाएगी।
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राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण योजना के लिए आवेदन की स्थिति कैसे देखें? – Check Online UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2020 Application Status
- इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के होम पेज ही जाना होगा।
- यहां आपके सामने ‘आवेदन पत्र की स्थिति’ का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा।

- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करने के साथ संबंधित जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को लेकर टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसकी मदद से आप योजना से जुड़े किसी भी मामले में जानकारी ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है- 18004190001